प्रयागराज : वाराणसी के ज्ञानवापी परिसर से बरामद हुए कथित शिवलिंग की कार्बन डेटिंग के जरिए साइंटिफिक सर्वे की मांग वाली याचिका पर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाते हुए कार्बन डेटिंग की अनुमति दे दी है | गौरतलब है की हिन्दू पक्ष की तरफ से लक्ष्मी देवी और तीन अन्य ने इलाहाबाद में वाराणसी जिला अदालत के उस फैसले के खिलाफ पुनर्विचार याचिका दाखिल की थी जिसमे जिला अदालत ने यह कहकर कार्बन डेटिंग कराने की मांग वाली याचिका खारिज कर दी थी इससे संरचना को क्षति पहुच सकती है | इलाहबाद हाईकोर्ट की जस्टिस अरविन्द कुमार मिश्रा की सिंगल बेंच ने इस मामले में सुनवाई की | कोर्ट में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग (ASI) ने अपनी 52 पेज की रिपोर्ट कोर्ट में पेश की इसमें उन वैज्ञानिक तकनीकों की जानकारी दी गई जिससे कथित शिवलिंग को क्षति पहुचाये बिना उसकी सही आयु का पता चल सकता है | आगे की प्रक्रिया वाराणसी जिला अदालत तय करेगा |