प्रयागराज : जुर्म और जरायम की दुनिया में आपराधिक वारदातों की सेंचुरी पूरा कर चुके माफिया अतीक अहमद को प्रयागराज की एम पी ऍम एल ऐ की कोर्ट ने सश्रम आजीवन कारावास की सुनायी है | 101 मुकदमो में यह पहला मुकदमा था जिसमे अतीक अहमद को सजा सुनायी गई | लेकिन अभी भी इन्साफ अधूरा है | अतीक के खिलाफ सबसे मजबूत आवाज बुलंद करने वाली दो महिलाए इस बात को बार बार उठा रही हैं | सबसे पहले बात उस महिला की जिसकी हाथ की हल्दी भी नहीं उतरी थी और अतीक और उसके भाई ने उसका सुहाग उससे छीन लिया | पूजा पाल उसी दिन से आज के दिन का इंतज़ार कर रही थी जिसमे उसे उम्मीद थी की उमेश पाल अपहरण केस में उसे भी इन्साफ मिलेगा और अतीक और अशरफ को कोर्ट ऐसी ही कुछ सजा सुनाएगी | लेकिन जब फैसला आया तब पूजा पाल मायूस हो गई | पूजा पाल का कहना है अतीक का भाई अशरफ उसके आपराधिक तंत्र का प्रबन्धक है जिसे कोर्ट ने दोष मुक्त कर दिया | अतीक जेल के अन्दर रहकर किस तरह अपना साम्राज्य चलाता है यह जगह जाहिर है | ऐसे में जब तक अतीक और अशरफ को फांसी नहीं होती उसे पूरा इंसाफ नहीं मिलेगा | पूजा पाल की तरह ही उमेश पाल की पत्नी जया पाल को भी अतीक को सुनायी गई सजा से दिल को सुकून नहीं मिला | जया पाल ने तय किया है की अब वह आज के फैसले के खिलाफ हाईकोर्ट जायेगी और मांग करेगी की उनके पति उमेश पाल की हत्या के मुक़दमे की रोशनी में माननीय उच्च न्यायालय इस पर विचार करे जिससे अतीक अहमद को फांसी की सजा हो सके | कानून के जानकार मानते हैं कि उमेश पाल मर्डर केस में अतीक और अशरफ को पुलिस कस्टडी में लेने के लिए अदालत में अर्जी जाने के साथ ही इसकी पटकथा की शुरुआत हो सकती है |