माफिया अतीक अहमद के छोटे बेटे अबान अहमद के जनाज़े में शामिल होंगे जेल में बंद अतीक के बेटे अली और उमर

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प्रयागराज, 07 अगस्त। यूपी की लखनऊ और झांसी जिला जेल में बंद अतीक अहमद के दो बेटों अली अहमद और उमर अहमद को इलाहाबाद हाईकोर्ट ने छोटे भाई अबान अहमद के जनाज़े में शामिल होने के लिए पेरोल पर रिहा करने का आदेश दिया है। अतीक की बहन परवीन कुरैशी की याचिका पर सुनवाई करते हुए इलाहाबाद हाईकोर्ट की न्यायमूर्ति अजय भनोट और न्यायमूर्ति दिवेश चंद्र समंत की डबल बेंच ने यह आदेश दिया है। इस दौरान एक घंटे तक अली और उमर अपने छोटे भाई और परवीन कुरैशी से मिल सकेंगे, प्रशासन व्यवस्था करेगा और इसके बाद दोनों को सुरक्षित जेल पहुंचाये।

 हाईकोर्ट ने सुनवाई के दौरान कहा कि यदि दोनों भाई अपने दिवंगत भाई को अंतिम श्रद्धांजलि देना चाहते हैं और परिवार के साथ सीमित समय बिताना चाहते हैं तो इसमें कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। अदालत ने कहा कि सुरक्षा व्यवस्था राज्य की जिम्मेदारी है। न्यायालय ने यह भी कहा कि वे जहां आवश्यक हो, वहीं नमाज अदा कर सकते हैं और प्रशासन को सभी आवश्यक सुरक्षा इंतजाम करने होंगे।

सुनवाई के दौरान अली अहमद झांसी जेल से और उमर अहमद लखनऊ से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से पेश हुए। अली अहमद ने अदालत को बताया कि वह अपने दिवंगत भाई को अंतिम विदाई देना चाहते हैं और परिवार के साथ कुछ समय बिताना चाहते हैं। इस पर अदालत ने उनकी प्रार्थना स्वीकार करते हुए आवश्यक शर्तों के साथ पैरोल मंजूर कर ली। न्यायालय ने स्पष्ट किया कि पैरोल अवधि के दौरान दोनों भाइयों की गतिविधियां अदालत की शर्तों के अनुरूप रहेंगी और पूरी अवधि में कड़ी सुरक्षा व्यवस्था लागू रहेगी।सड़क दुर्घटना में मारे गए अबान अहमद का अंतिम संस्कार प्रयागराज उसी कसारी मसारी स्थित कब्रिस्तान में किया जाएगा जहां उसके अब्बा अतीक अहमद दफनाए गए हैं ।

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