लखनऊ।।
उत्तरप्रदेश की योगी सरकार ने नई तबादला नीति को मंजूरी दे दी है । नई नीति में कर्मचारियों के हित को ध्यान में रखते हुए कई ऐसे निर्णय लिए हैं जिसकी मांग लम्बे समय से की जा रही थी. नई नीति में एक दिन पूर्व रिटायर होने वाले कर्मचारियों वेतन वृद्धि का लाभ मिलेगा.
कैबिनेट ने नई तबादला नीति के रूप में प्रदेश के लाखों सरकारी कर्मचारियों को बड़ी सौगात दी है. इसके अनुसार अब 30 जून और 31 दिसंबर को रिटायर होने वाले सरकारी कर्मचारियों को एक जुलाई और एक जनवरी से प्रस्तावित वेतन वृद्धि का लाभ मिल सकेगा. वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने बताया कि अभी तक जो व्यवस्था थी उसके अनुसार 30 जून और 31 दिसंबर को रिटायर होने वाले कर्मचारियों को एक जुलाई या एक जनवरी को प्रस्तावित वेतन वृद्धि का लाभ नहीं मिल पाता था. हालांकि अब कैबिनेट ने इसकी मंजूरी दे दी है. इससे कर्मचारियों को वेतन वृद्धि का लाभ उनकी पेंशन और ग्रेचुयुटी में मिल सकेगा.उन्होंने बताया कि सुप्रीम कोर्ट के एक निर्णय के बाद ज्यूडिशियल कर्मचारियों को पहले ही इसका लाभ दिया जा चुका है और अब सरकारी कर्मचारी भी इससे लाभान्वित हो सकेंगे.
नई स्थानांतरण नीति के तहत समूह क और ख के उन अधिकारियों का स्थानांतरण किया जा सकेगा, जिन्होंने जनपद में 3 वर्ष और मंडल में 7 वर्ष पूर्ण कर लिए हैं। वहीं समूह ग और घ में सबसे पुराने अधिकारियों का स्थानांतरण किया जाएगा.समूह क और ख के अधिकारियों के स्थानांतरण के लिए अधिकतम 20 प्रतिशत तो वहीं समूह ग और घ के लिए अधिकतम 10 प्रतिशत की सीमा रखी गई है. इस स्थानांतरण नीति के तहत सभी स्थानांतरण आगामी 30 जून तक किए जाने हैं ।